इन नियमों के चलते ट्रैफिक पुलिस नहीं काट सकते आपका चालान
कई आने-जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन का इंतजार करने के बजाय लोग अपने पर्सनल कार बाइक से आना जाना ज्यादा पसंद करते है। भारत सरकार ने इससे सम्बन्धित कई सारे कानून और नियम बना रखे है और भारत के नागरिको को उनका पालन भी करना होता है।
अगर आप भी कार बाइक से घर से बाहर कई भी जाते होंगे, तब आपने भी चौराहों और कई अन्य जगह रोड पर ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा ही होगा। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को सम्भालने के साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना भी होता है।
इन नियमों के चलते नहीं कटेगा चालान
हेल्मेट ना पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस ना होना जैसे कई नियमो के उल्लंघन पर ये आपका चालान भी काट सकते है।हमेशा नहीं लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर ट्रैफिक पुलिस वाले आपका जबरदस्ती चालान काट देते है तो, आपके पास संविधान द्वारा दिए गए कई अधिकार होते है। आप अपने अधिकारों के हनन पर कोर्ट में केस भी दर्ज कर सकते है। हालाँकि हमारा उद्देश्य है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करे। लेकिन अगर आपके पास कुछ गलत होता है तो आपको उससे निपटना आना चाहिए।
यह है कानूनी एक्ट
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार साल से अधिक की उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर माना जाएगा। अगर आप अपनी बाइक से 4 साल के बच्चे और किसी अन्य व्यक्ती के साथ कई जाते है, तो धारा 194A के तहत आप पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार से कई जाते है तो, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर धारा 180 के तहत 5000 रुपये के चालान के साथ 3 महीने की जेल तक हो सकती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन आप घर पर ही भूल गए है तो, आप डिजीलॉकर या एम परिवहन के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते है। ट्रैफ़िक पुलिस वाले आपको भौतिकी डॉक्यूमेंट के लिए मजबूर नहीं कर सकते है।