दिल्ली-एनसीआर के वाहन चालकों के लिए बेहद अहम खबर है, खासकर आपके पास पुराना वाहन हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें। यदि आपके पास कोई वाहन है जो 15 वर्ष से अधिक पुराना है, तो इसे रद करने का समय आ गया है या दिल्ली परिवहन परिवहन विभाग आपसे इसे जब्त कर लेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई

सर्दी का मौसम नजदीक आने के साथ ही विभाग की प्रवर्तन शाखा ने सड़कों पर खड़े या चलने वाले 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के तहत किया जा रहा है। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती की जाएगी, क्योंकि इन्हें सड़कों पर उतारने पर रोक है।

लगातार चलेगा अभियान

इस बाबत दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम एक कड़ा अभियान चला रहे हैं और हर दिन लगभग 60 पुराने वाहनों को किसी सार्वजनिक स्थान पर चलते या पार्क किए जाने पर उठाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

15 साल पुरानी वाहन स्क्रैप के लिए भेजे जाएंगे

15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सीधे स्क्रैप करने के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्राइव के हिस्से के रूप मेंहम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगा रहे हैं और प्रदूषण के लिए लगभग 150 चालान भी हर दिन जारी किए जा रहे हैं।

पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया तो देना होगा 10,000 रुपये चालान

बता दें कि इस साल जुलाई के शुरू में विभाग ने उन मालिकों के पंजीकृत फोन नंबरों पर ई-नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपने वाहनों की जांच नहीं कराई थी। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया या पीयूसीसी नहीं मिला, उन्हें 10,000 रुपये का ई-चालान भेजना शुरू हो गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 का एक आदेश 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देता है।


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