DDA Housing Scheme: देश की राजधानी दिल्ली में फ्लैट/आवास की तमन्ना हर किसी की होती है। कौन नहीं चाहता है कि दिल वालों की दिल्ली में उसका भी एक आशियाना हो। अगर आप भी दिल्ली में घर बनाने अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीदने के इच्छुक हैं तो विभाग की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है।
3 लाख की आय का पैमाना खत्म
इसके तहत अब सालाना 10 लाख की आय वाले परिवार भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) के ईडब्ल्यूएस फ्लैट ले सकेंगे। उप राज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को हुई डीडीए की बोर्ड बैठक में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की खरीद के लिए तीन लाख रुपये तक की आय का पैमाना खत्म करने का निर्णय लिया गया।
डीडीए के फ्लैटों के आवंटन की प्रक्रिया होगी और आसान
इसके साथ ही डीडीए ने अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के घरों के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है। आवेदकों की सुविधा के लिए, प्राधिकरण ने तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय की आवश्यकता को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है।
फायदा नंबर एक
अभी तक इस श्रेणी यानी ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन की मांग करने वाले आवेदकों को दो दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती थी यानी यह प्रमाणित करना कि आवंटी की व्यक्तिगत वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है।
फायदा नंबर दो
दूसरा यह कि आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 10 रुपये से कम है। व्यक्तिगत आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आवेदकों को कठिनाई हो रही थी क्योंकि उनमें से अधिकांश उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आइटीआर दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
होगा देशभर के लोगों को फायदा
ऐसे में वे फॉर्म 16 के संदर्भ में व्यक्तिगत आय का प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। उनकी व्यक्तिगत आय को प्रमाणित करने वाले अन्य संस्थागत तंत्र भी मौजूद नहीं थे। इसीलिए अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट 10 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।