नए सिरे से लगना शुरू होगा GST.

जून महीने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी। बैठक में विभिन्न वस्तुओं पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के संबंध में कई निर्णय लिए गए। इसके अलावा काउंसिल ने कई ऐसे आइटम्स को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति जताई, जो अभी तक टैक्स फ्री थे। इसे सामान्य परिवारों का मंथली बजट बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले ही महंगाई के दबाव का सामना कर रहे हैं।

लाया गया नया TAX स्लैब, जानिए क्या सस्ता क्या महँगा

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने बताया कि वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें 18 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 18 जुलाई के बाद जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद कौन से सामान सस्ते होंगे और कौन से महंगे।

  • – टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 18 जुलाई से 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ये आइटम पहले जीएसटी के दायरे से बाहर थे

Mother Dairy Cow Milk अब पूरे भारत में दूध दही समेत 24 चीजें महँगी, 18 जुलाई से लागू हो जाएगा नया रेट, सस्ता हुआ 7 सामान

  • – चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18% जीएसटी लगेगी
  • – अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक रेंट वाले पर अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा।
  • – एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा
  • – जीएसटी काउंसिल ने होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है, अभी तक ये जीएसटी के दायरे से बाहर थे।
  • – एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाली जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है।
  • – ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर अब 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जो अभी तक 12 फीसदी था।

क्या हो रहा हैं सस्ता ?

  • – छुट्टियों में अगर आप रोपवे की सैर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामनों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है।
  • – स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्राओक्यूलर लेंस, आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है।
  • – जीएसटी परिषद ने उन ऑपरेटरों के लिए माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है, जहां ईंधन की लागत को शामिल किया जाता है।
  • – डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली खास वस्तुओं पर IGST से छूट दी गई है।

📰 Latest News For You. 👇

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

कुछ तो अभी भी कर रहा हूँ आप लोगो के लिये ख़ैर आप email पर लिख भेजिए मुझे hello@delhibreakings.com पर

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *