दिल्ली सरकार की नयी योजना.
दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीडीए ने प्राधिकरण के पार्कों को अपनाने के मानदंडों में छूट दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण पार्क अंगीकरण नीति, 2019 के अनुसार 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले पार्क विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं।
आप भी ले सकते हैं पार्क.
अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार के अधीन गठित प्राधिकरण/बोर्ड, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय संपदाओं का प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) किसी भी आकार के पार्कों को अपना सकेंगे।
इतने दिनो तक ले सकते हैं पार्क.
पार्क तीन वर्ष के लिए दिया जाएगा। उसके बाद की अवधि डीडीए के अनुमोदन से तीन-तीन वर्ष बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कुल अवधि अधिकतम 12 वर्ष तक होगी।