दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) द्वारा बुधवार को जारी किये गए एक आदेश के अनुसार दिल्ली में सिनेमा हॉल जो कन्टेनमेंट ज़ोन में नही है, उन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है।
डीडीएमए के आदेश ने तत्काल प्रभाव से सभी साप्ताहिक बाजार खोलने को भी मंजूरी दी। अब तक तीनों नगर निगम क्षेत्रों में प्रत्येक ज़ोन में केवल दो साप्ताहिक बाजार खुल सकते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि सभी साप्ताहिक बाजारों को काम करने देने के कदम से गरीबों को राहत मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देश के अनुसार सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे।
दिल्ली सरकार ने शहर में स्कूलों को बंद करने की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एमएचए ने हालांकि राज्यों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। बार और साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने का ट्रायल रन, जिसे शुरू किया गया था 9 सितंबर को, उसे 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। शहर भर में सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाए प्रतिबंधित रहेंगी। राम लीला आयोजनों की अनुमति देने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।