शहर में अपनी मर्जी से वाहनों को दौड़ाने पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है।

जुलाई से वाहन चालकों को शहर की सड़कों पर तय गति सीमा का पालन करना होगा। जहां गति सीमा का उल्लंघन हुआ, वहीं वाहनों का चालान कटेगा। शहर के ऐसे मार्ग जो सिग्नल फ्री हुए हैं, वहां वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा और सिग्नल वाले मार्गों पर गति सीमा 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तय होगी। यह व्यवस्था जुलाई से पूरे शहर में लागू करने की तैयारी है। वाहनों की गति पर नजर रखने को शहर के सभी मुख्य मार्गों पर कैमरे लगाने का कार्य हो रहा है, जो जून माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।

 

 

नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर के 84 चौराहों पर कैमरे लगाने का कार्य हो रहा है। इन कैमरों से न सिर्फ लालबत्ती जंप करने वालों के चालान होंगे, बल्कि सीट बेल्ट न लगाने, जेब्रा क्रासिंग पार करने और अनियंत्रित गति से वाहन चलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाले वाहनों के बारे में कैमरों के जरिये कंट्रोल रूप से सूचना मिलेगी और वहां से वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके अलावा प्राधिकरण की तरफ से शहर में वाहनों की गति को नियंत्रित करने और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों की गति सीमा नापने के लिए भी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

 

 

इससे शहर में लगभग सभी स्थानों पर कैमरों के जरिये वाहनों पर नजर रखने के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जा सकेंगे।

 

अब तक सिर्फ दो मार्गों पर लागू है गति सीमा :

नोएडा में इस समय एलिवेटेड रोड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ही गति सीमा तय है। इसके अलावा किसी भी मार्ग पर वाहन चालक अपनी मर्जी से जितनी चाहे रफ्तार से वाहनों को दौड़ाते हैं। एलेविटेड रोड पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर और एक्सप्रेस-वे पर 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति सीमा तय है।

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