‘मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’लागू

दिल्ली सरकार ने ‘मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ को अधिसूचित किया। जिसके तहत COVID-19 के कारण एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि मृतक अकेला कमाने वाला था तो अतिरिक्त 2,500 रुपये प्रति माह दी जाएगी .

सभी बच्चे को 2500 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा जब तक बच्चे 25 वर्ष ऊम्र के होंगे। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है (इसमें एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है) तो सभी बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक 2500 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार देगी। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों को ढाई हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत कोरोना के कारण पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पूरी जिंदगी ढाई हजार रुपये मासिक सहायता सरकार देगी। इस ढाई हजार रुपये के साथ पत्नी को विधवा पेंशन भी दिया जाएगा।

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