केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में पिछले महीने

जीएसटी में एक नया नियम जोड़ा है इसके अंतर्गत किराएदार को किराए के अलावा 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा. इसके तहत केवल उन लोगों को किराए पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, जिन्होंने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी बिजनेस इकाई को किराए पर दे रखा है. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि किराए पर रहने वाले सभी लोगों को जीएसटी नहीं देना होगा. जीएसटी के नए नियम 18 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं.

केवल इन लोगों पर लगेगा GST.

सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक के अनुसार, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर दी गई है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा. यह फैसला पिछले महीने 18 जुलाई से लागू हो चुका है. परंतु इस फैसले में यह कहा गया है कि ये टैक्स केवल उन्हीं किरायेदारों को भुगतना होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं और जो GST भरने वाली श्रेणी में आते हैं.

Screenshot 2022 08 27 At 7.04.07 Am 18 जुलाई से बदल चुका हैं नियम, Rent लेने देने वाले को देना होगा 18% Gst, केवल इन लोगों पर होगा लागू

18% अतिरिक्त भार के लिए हो जाए तैयार.

गौरतलब है कि जीएसटी की बैठक के बाद सरकार की तरफ से गई जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा. एक एक जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

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