चार सप्ताह में तोड़ देंगे अवेध मकान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) को खोरी गांव क्षेत्र से “अतिक्रमण” को हटाने के लिए चार सप्ताह का समय दिए जाने के पांच दिन बाद, नागरिक निकाय के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विध्वंस की गति पकड़ ली है और इसे समय पर पूरा करने की उम्मीद .

अधिकारियों ने कहा

“हमने गांव में विध्वंस की गति बढ़ा दी है। दिल्ली की तरफ से काम पूरा करने के बाद अब हम पुराने खोरी इलाके से अतिक्रमण हटा रहे हैं. जिला प्रशासन, एमसीएफ और पुलिस पूर्ण समन्वय में काम कर रहे हैं और विध्वंस का काम समय पर पूरा किया जाएगा, ”एमसीएफ आयुक्त गरिमा मित्तल ने कहा।

SC ने एमसीएफ को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी गाँव को तोड़ने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को उस भूमि को मान्यता दी थी जिस पर खोरी गांव “वन भूमि” के रूप में स्थित है, और एमसीएफ को छह सप्ताह के भीतर “सभी अतिक्रमणों को हटाने” का निर्देश दिया था।

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