फरीदाबाद में 10 हजार मकानों  को ढहाने का आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हर हालत में वन-क्षेत्र खाली होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। वन-क्षेत्र में करीब 10 हजार घर बने हुए हैं। किसी भी हालत में वन-क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने का आदेश दिया है। पीठ ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा है।

छह हफ्ते के भीतर ढहाने का दिया आदेश 

अदालत ने यह  कहा है कि छह महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश किया जाए, इसके बाद हम अनुपालन रिपोर्ट की सत्यता जांच करेंगे। पीठ ने यह भी साफ    कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक को निगम कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में कोताही होने पर एसपी जिम्मेदार होंगे।

 

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