अगर अब दिल्ली एनसीआर  के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में रहते हैं तो ध्यान देने की जरूरत है वहां पर सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है और  कोरोनावायरस काल में जो निर्देश जारी किए गए थे उसी ने देश को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.

जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 2021 22 सत्र के लिए किसी भी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है अगर कोई भी स्कूल फीस बढ़ाता है तो वह गैरकानूनी होगा.

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निर्देश को जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि पिछले साल का सर्कुलर जो जारी किया गया था उसकी वैधता इस सत्र के लिए भी लागू रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा.

प्राइवेट स्कूलों में 2021-22 सत्र में फीस बढ़ाने पर लगाई गई रोक। DFRC की मीटिंग में फैसला, पिछले साल का सर्कुलर करना होगा लागू।


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