दिल्ली NCR मे खुलेगा सामुदायिक किचेन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, और यूपी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों के लिए अच्छी तरह से विज्ञापित स्थानों (एनसीआर में) में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक किचेन खोलने के निर्देश दिए है ताकि फसे हुए प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के सदस्य जो उनके साथ फंसे हुए हैं उन्हें दो वक्त का खाना नसीब हो सके।

क्या होगा प्रवधान ?

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है की सेंटर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा व पूरे एनसीआर में प्रवासी मज़दूरों को सूखा राशन मुहैया कराया जाए , आत्म निर्भर भारत स्कीम या कोई भी बनाई गयी योजना जो मई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाली किसी भी अन्य योजना के तहत सभी मजदूरों को सूखा राशन प्रदान किया जाए और यह योजना यानि की मई में लागु हो जनि चाहिए। यहां तक कोई भी अथॉरिटी किसी भी मजदूर को पहचान पत्र दिखने नहीं कर सकता।

फसे मजदूरों के घर लौटने के लिए ट्रांसपोर्ट का करे प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है की दिल्ली, यूपी और हरियाणा (एनसीआर) यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि एनसीआर में फंसे उन प्रवासी मजदूरों को पर्याप्त परिवहन प्रदान किया जाए जो अपने घर लौटना चाहते हैं।

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