दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मकान किराया चुकाने के वादे पर 6 हफ्ते में अमल करे दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना जरूरी
राजधानी दिल्ली में एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए घोषणा या वादे को लागू किया जाना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के दौरान, गरीबों का मकान किराया देने का वादा किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान किराया चुकाने के वादे पर दिल्ली सरकार 6 हफ्ते में अमल करने का आदेश दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 मार्च, 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति किराया देने में असमर्थ है तो दिल्ली सरकार उनके किराये का भुगतान करेगी।
मकान मालिकों की याचिका पर दिया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला नजमा नामक महिला और कुछ मकान मालिकों की याचिका पर दिया हैं, उन्होंने कहा की वह दैनिक मजदूर है और कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी के बाद मकान किराया चुकाने में असमर्थ हैं। जिस कारण अदालत से मकान मालिकों ने कहा कि उन्हें किराया नहीं मिल रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित पद पर बैठे व्यक्ति से नागरिकों को उम्मीद रहती है, लिहाजा दिल्ली सरकार को इस पर विचार कर कदम बढ़ाना चाहिए।