दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख तीन महीने के लिए वाहनों से संबंधित तमाम दस्तावेज की वैधता बढ़ाई गई है। वाहन संबंधी दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस के लिए आवेदन करने वाले लाखों लोगों को दिल्ली सरकार इस फैसले द्वारा बड़ी राहत मिली है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख पांचवीं बार वाहनों से संबंधित दस्तावेज की वैधता दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई है।

Img 20210402 112235 दिल्ली में 30 जून तक बन सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस के दस्तावेज, कोरोना संक्रमण के कारण पांचवीं बार बढ़ाई गई अवधि

पांचवीं बार दस्तावेज की वैधता 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इससे पहले सभी राज्यों के वाहनों और लाइसेंस दस्तावेज की वैधता 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को जारी निर्देश में बढ़ाई गई थी। एक बार फिर 26 मार्च से कोरोना संक्रमण के रफ्तार को और वाहन मालिकों की सहूलियतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 

 

 

 

 

Shikha DelhiBreakings टीम के साथ शुरुआती दिनों से हैं. 2018 से शिखा पोर्टल में कार्यरत हैं. दिल्ली - NCR में रहने वाली शिखा रोज़ लोकल और हेल्पफुल खबरें आपके लिए लाती हैं. आप ईमेल hello@delhibreakings.com पर इन्हें कर सकते हैं. Subject में Shikha मेंशन करना ना भूले.