दिल्ली में अब घरों की संख्या व क्षेत्रफल के अनुसारअब पार्किंग तय की जाएगी। बृहस्पतिवार को राजनिवास में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के दौरान में नए पार्किंग नियमों को मंजूरी दे दी गई। नए नियमों के ड्राफ्ट को 45 दिनों तक जनता के सामने रखा जायेगा और उनकी आपत्तियां व सुझाव लिए जाएंगे। अगर यह नया नियम लागू हुआ तो दिल्ली में पार्किंग को लेकर काफी हद तक समस्या कम हो जाएगी, खासकर पार्किंग को लेकर जो झगड़ा और मारपीट पर लगाम लगेगा ।

अभी तक दिल्ली में मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक पार्किग के लिए स्थान चिह्नित किए जाते हैं। प्लॉट का कुछ फीसद हिस्सा पार्किंग स्थल के रूप में खाली छोड़ा जाता है। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में आवासों की संख्या न देखकर, प्लॉट के आकार के अनुरूप पार्किंग स्थल तय किए जाते हैं, लेकिन नए नियम के अंतर्गत जितने आवासीय फ्लैट होंगे, उनकी संख्या के बराबर ही पार्किंग का स्थान रखा जायेगा। इसके अलावा पार्किंग के लिए स्थान तय करते वक्त आवासीय इकाइयों के क्षेत्रफल को भी ध्यान में रखा जाएगा।

डीडीए की मीटिंग मैं यह फैसला लिया गया है की आने वाले दिनों में सरकारी अस्पतालों में बेसमेंट खोदकर मल्टीलेवल पार्किंग नहीं बनाई जाएगी , बल्कि भूतल पार्किंग का इस्तेमाल होगा । डीडीए अधिकारियों का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले लोग निजी वाहनों से न आकर सार्वजनिक वाहनों से आते हैं। ऐसे में पार्किंग के लिए बहुत बड़ी जगह रखना ठीक नहीं है।


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