अब बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगा 1 लाख

अब रात के समय ध्वनि प्रदूषण करने पर लोगों को जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। अगर बिना किसी इजाजत के भी शोर किया तो इसके लिए अच्छा खासा जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अगर अब लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना परमिशन के बजाया तो एक लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दर

ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के मुताबिक, अब यदि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति रिहायशी या कमर्शल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा।

पटाखों के लिए अलग नियम

यदि पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का होगा। इसके अलावा पब्लिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रेजिडेंशल और कमर्शल जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा।

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