केंद्र सरकार कब देगी दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन ?

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को स्पष्ट कर दिया था कि उसे शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक रोजाना दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रखनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इसपर अमल होना ही चाहिए तथा इसके अनुपालन में कोताही उसे सख्ती करने पर मजबूर करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, दिल्ली में 6 मई को 577 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई जबकि 8 मई को 499 mt ऑक्सीजन . यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया.

केंद्र ने अगले ही दिन कम कर दी ऑक्सीजन’

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दिल्ली को 5 मई को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर्याप्त हुई थी पर फिर अगले ही दिन यानी 6 मई को दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल 577 मीट्रिक टन सप्लाई हुई. यानी 700 मीट्रिक टन के वादे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऑक्सीजन 700 मीट्रिक टन नहीं पहुंचा. इसके बाद ८ मई को भी केंद्र की तरफ से केवल 499 mt ऑक्सीजन ही पर्याप्त हुए।

हलाकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था…..

हालांकि, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा था कि केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी को हर दिन 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। हम चाहते हैं कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन एलएमओ दी जाए और हमारा मतलब है कि यह निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसकी आपूर्ति करनी ही होगी और हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते। हमारे आदेश को अपलोड होने में दोपहर तीन बजेंगे लेकिन आप काम पर लगें और ऑक्सीज का प्रबंध करें।

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