आज से गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने जमीन के रेट बढ़ाने के आदेश दिए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी तथा अन्य संगठनों ने इन रेटों को कम करने के लिए गुरुग्राम जिला उपायुक्त से अनुरोध किया था, जिसे प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया। डॉ. यश गर्ग जिला उपायुक्त ने आदेश में कहा है कि आठ अप्रैल से जिले में नए कलेक्टर रेट लागू होंगे। सभी तहसीलदार को उन्होंने इस बारे में आदेश दिए हैं।
आदेश के अनुसार ऑनलाइन नए सर्किल रेट को फीड किया जायेगा जिससे कि बिल्डिंग, भूमि की बढ़ी हुई दरों पर रजिस्ट्री में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। फ्लोर की जो रजिस्ट्री 5500 रुपये वर्ग फीट दर से हुआ करती नए रेट के अनुसार अब बढ़ाकर 6500 रुपये वर्ग फीट दर कर दिया गया है। एक हजार रुपये वर्ग फीट की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है।