दिल्ली-NCR में डीजल जेनरेटर के लिए आया नया नियम

दिल्ली-NCR में भारी वायु प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) चिंता जताई हैं। सीएक्यूएम डीजल जेनरेटर diesel generator (DG) के लिए नया नियम लेके आया हैं।

15 मई से से होगा लागू

दिल्ली-NCR में 15 मई से डीजल जेनरेटर सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली से लैस कराने के बाद ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। दोहरी ईंधन प्रणाली यानी (70 प्रतिशत गैस और 30 फीसदी डीजल)।

800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर को ही

दिल्ली-NCR में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि सिर्फ़ 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर को ही औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

ग्रैप लागू होने के बाद होगा यह प्रतिबंधित

बशर्ते वे सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार रेट्रो-फिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) से लैस होने चाइये।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) Graded Response Action Plan (GRAP) लागू होने के बाद diesel generator (DG) को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

 

 

 

Shikha KarnSenior Editor

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