अक्सर होटल में रूम लेने के वक्त लड़के लड़की को होटल के द्वारा परेशान किया जाता है और तरह-तरह की बातें बता कर उनसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं या परेशान किए जाते हैं. आज की जानकारी में जानिए की 18 साल से ऊपर अगर आप लड़के लड़की हैं और आपस में आप दोनों का संबंध है तो आप लोगों का क्या हक है.

 

भारतीय कानून के मुताबिक बालिग युवक-युवती किसी भी होटल में रूम ले सकते हैं। उन्हें रूम लेने के समय आईडी प्रूफ देना होगा। अगर उनका आपस में कोई संबंध है तो पुलिस छापेमारी के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।

यदि पुलिस छापा मारती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को युवक युवती के द्वारा अपने रिश्ते के बारे में बताना होता है और आईडेंटिटी प्रूफ दिखाकर अपने परिजनों से बात भी करवा सकते हैं.

 

पुलिस अफसर इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत यह कार्यवाही करती है जिसमें उन्हें अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर उसे रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं. अगर लड़के लड़की का आपस में कोई संबंध है और इसका जानकारी घर में है तब पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है.

कुछ तो अभी भी कर रहा हूँ आप लोगो के लिये ख़ैर आप email पर लिख भेजिए मुझे lov@gulfhindi.com पर

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