दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 12,165 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू न करने पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने डीएसएसएसबी पर जवाब देने के साथ 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कोई ठोस कदम न लेने पर डीएसएसएसबी पर यह जुर्माना लगाया। वहीं अदालत ने बोर्ड को जल्द ही इस विषय में जवाब देने को कहा है। हालांकि बोर्ड ने कोर्ट को यह तर्क दिया कि जवाब तैयार कर लिया गया है जल्द ही इसे दाखिल कर दिया जाएगा, मगर कोर्ट ने इसे पूरी तरह नकारा है।

Images 2021 03 19T180441.206 1 हाईकोर्ट ने दिल्ली सेवा चयन बोर्ड पर लगाया जुर्माना, शिक्षकों की भर्ति प्रक्रिया जल्दी शुरू करने का दिया आदेश

उच्च न्यायालय ने बोर्ड से जवाब मांगा की सरकार दिल्ली सरकार के कहने के बावजूद भी क्यों भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। आपको बता दें कि यह याचिका दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल 12165 शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन से सम्बन्धित था। जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बोर्ड पर जुर्माना लगाया है।

दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल 18 मार्च को 11140 और 21 जनवरी 2021 को 926 शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को आग्रह पत्र भेजा था लेकिन बोर्ड ने इसपर कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं इससे पहले कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में प्राचार्य के 77 फीसदी पद खाली होने को लेकर भी चिंता जाहिर की थी।

 

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