दिल्ली सरकार के कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए weekend curfew के आदेश के बाद तीनों नगर निगम ने हर जोन में एक मार्केट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत दिल्ली के एक जोन में केवल एक मार्केट को ही लग सकता हैं। 11 से अधिक मार्केटों को दक्षिणी निगम ने मंजूरी दे दी है। वहीं, किसी भी जोन में सप्ताहंत पर मार्केट की अनुमति नहीं होगी।

Img 20210417 100312 दिल्ली में जारी हुआ नया आदेश शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक हर जोन में एक साप्ताहिक बाजार, ज़ोन का लिस्ट

तीनों नगर निगमों में दिल्ली के अलग-अलग जोन आते हैं

उत्तरी निगम– छह जोन

दक्षिणी निगम-चार जोन

पूर्वी निगम– दो जोन

 

साप्ताहिक बाजार का शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा समय

दिल्ली में केवल छह घंटे साप्ताहिक बाजारों को खुलने का समय दिया गया है। इस आदेश के तहत शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकानदार बाजार लगा सकते हैं।

जानिए साप्ताहिक बाजारों के लिए कड़े नियम

मास्क लगाना होगा अनिवार्य

समय-समय पर हाथों को सैनिटाइज करना है जरूरी

ग्राहकों को भी सैनिटाइज करना है अनिवार्य

प्रत्येक स्टॉल की चौड़ाई और लंबाई छह और चार फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए

एक स्टॉल पर मालिक और केवल एक हेल्पर की होगी अनुमति

प्लास्टिक की पॉलीथीन का इस्तेमाल पर होगा प्रतिबंध

 

 

 


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Shikha DelhiBreakings टीम के साथ शुरुआती दिनों से हैं. 2018 से शिखा पोर्टल में कार्यरत हैं. दिल्ली - NCR में रहने वाली शिखा रोज़ लोकल और हेल्पफुल खबरें आपके लिए लाती हैं. आप ईमेल [email protected] पर इन्हें कर सकते हैं. Subject में Shikha मेंशन करना ना भूले.

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