देश की राजधानी दिल्ली में पुराने डीजल वाहन चला रहे लोगों को दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर चेताया है। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के तहत दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक है। ऐसे में जिन लोगों के डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बेशक 15 साल के लिए है, लेकिन अगर वह 10 साल पुराना हो चुका है तो उसको राजधानी में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सलाह दी है कि अगर वे चाहें तो 10 साल पुराने अपने डीजल वाहनों को दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग एनओसी दे देगा, बशर्ते उस राज्य में ऐसे वाहन को चलाने की अनुमति हो। ऐसे स्थानों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलाने की अनुमति है।

बता दें कि यह सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब परिवहन विभाग ने लोगों को अपने 10 साल से पुराने डीजल वाहन दूसरे राज्यों में पंजीकृत कराने की सलाह दी। इससे पहले विभाग ने 24 अगस्त को भी एडवाइजरी जारी की थी।

3 साल से लगा है ऐसे वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध

दिल्ली में 2018 से इस उम्र के वाहन दिल्ली में चलाने पर है प्रतिबंध। दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई और उनके चलने पर रोक है।

डीजल वाहन चालक हो जाएं सतर्क

दिल्ली में पुराने डीजल वाहन चला रहे लोगों को परिवहन विभाग ने फिर चेताया है। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेश के तहत दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक है। ऐसे में डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बेशक 15 साल के लिए है, लेकिन अगर वह 10 साल पुराना हो चुका है तो उसको राजधानी में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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