दिल्ली में ऑटो ड्राइवर ना निकले बिना ड्रेस कोड के, 10,000 रुपये का लगेगा जुर्माना

राजधानी दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले लोगों के लिए यह जरूरी खबर है।दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है की दिल्ली में अगर ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर बिना यूनिफॉर्म के ऑटो या टैक्सी चलाते हुए पाए गए तो उनको 10,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता हैं।

3 गलती के बाद सीधा लाइसेंस कैंसिल

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा कि अगर ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं तो यह पर्मिट की शर्तों के उल्लंघन के समान होगा और बार-बार उल्लंघन करने पर उस ड्राइवर पर भारी जुर्माने के साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है।

किस वजह से लिया गया है फैसला

परिवाहन विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने ड्रेस कोड को लागू करने के आदेश पर कहा की दिल्ली में जी20 समारोह और बाकी कार्यक्रमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस बार देश-विदेश से कई नामी लोग जी20 समिट में शिरकत करने वाले हैं।

 

 

Shikha KarnSenior Editor

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