एनुअल चार्ज ले सकेंगे एनुअल चार्ज

दिल्ली #HC ने शिक्षा निदेशालय के उन आदेशों को निरस्त किया जिसमें प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वे लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी एनुअल चार्ज और डिवेलपमेंट फीस नहीं ले सकते, जबतक स्कूलों में प्रत्यक्ष मौजूदगी के साथ पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है .

पिछले साल के फैसले को किया निरस्त

हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के बीते साल 18 अप्रैल और 28 अगस्त को जारी आदेशों में संबंधित हिस्से को अवैध मानते हुए निरस्त किया। कहा कि स्कूलों को एनुअल चार्जिस और डिवेलपमेंट फीस लेने से रोका जाला अवैध और डीएसई ऐक्ट के कानून और नियमों के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की अनएडिड कमिटी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए जिए ताकि स्कूल इसकी वसूली के लिए स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा न डालें।

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