दिल्ली हाई कोर्ट ने किया नोटिस जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली रोज़ी रोटी अभियान पर नोटिस जारी किया, जिसमें सभी को मुफ्त में पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए भूख राहत केंद्रों को फिर से शुरू करने की मांग की गई।
Delhi High Court issues notice to Delhi Government on Delhi Rozi Roti Adhikar Abhiyan petition, seeking resumption of hunger relief centers to provide free cooked meals to all. pic.twitter.com/2ndv72K19z
— ANI (@ANI) April 23, 2021
याचिका करता ने की थी यह अपील
‘अधिवक्ता प्रसन्ना एस द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दूसरी लहर और दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा प्रतिबंधों को देखते हुए याचिकाकर्ता ने जीएनसीटीडी को एक पत्र लिखा था कि वह जरूरतमंदों को बेघर आश्रय और राहत केंद्रों के माध्यम से मुफ्त गर्म पका भोजन मुहैया कराए और पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक बनाते हुए उन सभी को राशन प्रदान किया जाए,जिनको खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है,भले ही उनके पास राशन कोर्ड हो या ना हो।
ई-कूपन आवेदन स्वीकार करने और इसकी सुविधा के लिए कियोस्क व हेल्पडेस्क का संचालन फिर से शुरू करने के लिए प्रतिवादी नंबर को निर्देश दिया जाए,ताकि इस माननीय न्यायालय के अगले आदेश तक उन सभी निवासियों को भी लाभ मिल सकें,जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत शुरू की गई नियमित पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं हैं। –
निर्देश दिया जाए कि वह जरूरतमंद लोगों को मुफ्त गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए हंगर रिलीफ सेंटर को फिर से शुरू करें। ‘